क्रांति हैडलाइन, ब्यूरो : सुप्रीम कोर्ट आज शाम 5 बजे महाराष्ट्र के राज्यपाल द्वारा फ्लोर टेस्ट के आदेश के खिलाफ शिवसेना की याचिका पर सुनवाई करेगा। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बुधवार सुबह एक लिखित आदेश में कहा कि मुख्यमंत्री के खिलाफ विश्वास मत के एकमात्र एजेंडे के साथ 30 जून को एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा और फ्लोर टेस्ट की कार्यवाही किसी भी स्थिति में शाम 5 बजे समाप्त की जाएगी। शिवसेना के चीफ व्हिप सुनील प्रभु ने गवर्नर के इस आदेश को अपने वकील अभिषेक मनु सिंघवी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. उद्धव सरकार के वकील सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि फ्लोर टेस्ट अवैध है, क्योंकि इसमें अयोग्यता का सामना करने वाले व्यक्तियों को शामिल नहीं किया जा सकता है। मैं अपनी याचिका केवल आज शाम को सूचीबद्ध करने का अनुरोध कर रहा हूं। नहीं तो बात बेमानी हो जाएगी. शीर्ष अदालत ने उनकी मांग स्वीकार करते हुए याचिका को आज शाम 5 बजे के लिए सूचीबद्ध किया है।





